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बिना पेनाल्टी के जमा कर सकेंगे आयकर रिटर्न…

वित्तीय साल 2020-21 का आयकर रिटर्न सितंबर में नहीं भर पाए लोगों को विभाग ने राहत देते हुए विवरणी दाखिल करने तके लिए 31 दिसंबर तक का मौका दिय...



वित्तीय साल 2020-21 का आयकर रिटर्न सितंबर में नहीं भर पाए लोगों को विभाग ने राहत देते हुए विवरणी दाखिल करने तके लिए 31 दिसंबर तक का मौका दिया है। पहले रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया है। समय में वृद्धि की सूचना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से आई है, जिसमें कहा गया है कि अब 2020-21 का रिटर्न 31 दिसंबर तक बिना किसी पेनाल्टी के जमा कर सकते हैं।

राजधानी के सीए एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार आईटी कंपनी इंफोसिस की ओर से तैयार इनकम टैक्स के नए पोर्टल में कई रिटर्न दाखिल करने में कई तरह की परेशानी हो रही थी। यही वजह है कि सीबीडीटी ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी। शुरुआत में सबसे पहले एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इंक टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन उस समय कोरोना और लॉकडाउन का असर था। इसलिए इस तारीख को बढ़ाकर 30 सिंतबर कर दिया गया था। लेकिन बाद में सर्वर की खराबी के बाद इस तारीख को भी बढ़ा दिया गया।

इनकी तारीखें भी बढ़ीं

सीए एसोसिएशन के अनुसार इंकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(23सी), 12ए या 80जी के तहत फॉर्म संख्या 10एबी में रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल के लिए पहले 28 फरवरी 2022 तक फाइल जमा की जा सकती थी, लेकिन अब 31 मार्च तक 2022 तक फाइल जमा हो सकती है। फिस्कल ईयर 2020-20 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। पहले इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2021 थी।

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