नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को 28 जनवरी को बंद किए जाने के आदेश पर 3 सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी है। रिपोर्ट्स...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को 28 जनवरी को बंद किए जाने के आदेश पर 3 सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी 'क्रेडिट सुइस एजी' के साथ वित्तीय विवाद के समाधान के लिए शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय दिया और इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर भी तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी।
स्पाइसजेट ने अपनी याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने परिसमापन याचिका स्वीकार करते हुए आधिकारिक परिसमापक को किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन की संपत्तियों पर कब्जा लेने का निर्देश दिया था।
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