कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम और उप चुनाव रैली जुलूस बैन कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सि...
कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम और उप चुनाव रैली जुलूस बैन कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा के साथ चुनाव कराना आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कोविड-19 के वर्तमान संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त उपाय करना जरूरी है।
जानकारी के मुताबिक यह निर्देश सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए है। पूर्व में जारी कोविड-19 मानक प्रचालन प्रक्रिया के पालन के साथ-साथ इस गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगा। ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की नई गाइड लाइन के अनुसार अभ्यर्थी, उसके समर्थक आदि तथा चुनाव में लगे अधिकारी से अपेक्षा की गई है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें।\
कोविड गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करें। वर्तमान में जारी पंचायत आम और उप निर्वाचन हेतु रोड-शो, पदयात्रा, साइकिल, बाईक, वाहन रैली, आम सभा, जुलूस रूप से किए जाने पर प्रतिबंध है। अभ्यर्थी निर्वाचन हेतु डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगें। किन्तु डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार हेतु एक दल में अधिकतम चार व्यक्ति ही जा सकेंगें। इन चार व्यक्तियों में अभ्यर्थी भी शामिल माना जाएगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर पांच राज्यों में हो रहे चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने आमसभा पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में राज्य में पंचायत चुनाव में भी सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोरोना का प्रसार रोका जा सके।
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