दंतेवाड़ा। जिले में कोविड संक्रमण को रोकने धारा 144 लागू है, इसके बाद भी एक निजी कंपनी के कर्मचारी के द्वारा दंतेवाड़ा के ईदगाह भाटा में लो...
दंतेवाड़ा। जिले में कोविड संक्रमण को रोकने धारा 144 लागू है, इसके बाद भी एक निजी कंपनी के कर्मचारी के द्वारा दंतेवाड़ा के ईदगाह भाटा में लोगों को एकत्रित कर अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। दंतेवाड़ा थाने में इसकी शिकायत मिलने पर दंतेवाड़ा टीआई सौरभ सिंह, उप निरीक्षक हेमशंकर मौके पर पहुंचे। कंपनी के एजेन्ट को इस संबंध में नोटिस दिया गया और पूछताछ की गई।
बिना अनुमति के लोगों की भीड़ एकत्रित कर बैठक ली जा रही थी, धारा 144 का उल्लंघन पाये जाने से निजी कंपनी के एजेन्ट महेन्द्र राज निवासी बाड़ाभाटा फरसगांव के विरूद्ध अपराध क्रमांक 3/2022 धारा 270 आईपीसी, महामारी अधिनियम एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी से पत्राचार भी किया जा रहा है।
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