नई दिल्ली/रायपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत की ओर से अमेजन क...
नई दिल्ली/रायपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत की ओर से अमेजन के पक्ष में सुनाए गए फैसले पर रोक लगाने का निर्देश देने से संबंधित फ्यूचर ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है।
फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच हुई डील को रोकने के लिए अमेजन ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट का रुख किया था, जिसमें मध्यस्थता अदालत ने अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस डील को रोकने का आदेश दिया था। किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर मध्यस्थता मामले में निर्धारित सुनवाई से पहले ही इस केस को टर्मिनेट करने की अर्जी लगाई थी।
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