बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (BILASPUR NEWS) में दो CMHO के विवाद पर विराम लगाते हुए राज्य शासन ने नया आदेश जारी किया है। इसमें डॉ. प्र...
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (BILASPUR NEWS) में दो CMHO के विवाद पर विराम लगाते हुए राज्य शासन ने नया आदेश जारी किया है। इसमें डॉ. प्रमोद महाजन को CMHO के पद से हटाकर उन्हें स्वास्थ्य विभाग के संभागीय कार्यालय में ज्वाइंट डायरेक्टर (JD) की जिम्मेदारी दी है। वहीं,
डॉ. अनिल श्रीवास्तव को चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMHO) के पद पर बने रहने का आदेश दिया गया है। इधर, CMHO डॉ. महाजन ने इस आदेश को मानने से इंकार करते हुए कहा है कि अब उनकी ज्वाइनिंग का मामला हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही निपटेगा।
स्वास्थ्य विभाग में बीते एक महीने से दो-दो CMHO काम कर रहे हैं। नव पदस्थ CMHO डॉ. अनिल श्रीवास्तव यह कहते हुए काम कर रहे हैं कि उन्हें राज्य शासन ने नियुक्त किया है। जबकि, शासन के इस आदेश के खिलाफ CMHO डॉ. प्रमोद महाजन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्थगन आदेश लेकर आने का दावा किया और अपनी जिम्मेदारी संभालते रहे। शासन के आदेश में CMHO डॉ. महाजन को पद से हटाने और कार्यमुक्त करने का स्पष्ट उल्लेख है।
डॉ. महाजन की याचिका पर शासन ने हाईकोर्ट (BILASPUR NEWS) में जवाब प्रस्तुत कर दिया है। इसमें बताया गया है कि डॉ. प्रमोद महाजन को संभागीय कार्यालय में संयुक्त संचालक की जवाबदारी दी गई है। शासन ने इसका आदेश भी कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है। साथ ही मंगलवार को यह आदेश जिला मुख्यालय को भेज दिया गया है। आदेश में फिर से यह स्पष्ट किया गया है कि CMHO की जिम्मेदारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव को दी गई है।
शासन से आदेश आने के बाद डॉ. प्रमोद महाजन का कहना है कि अभी तक शासन ने हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। CMHO की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही सुलझेगा। क्योंकि, उन्हें हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही शासन के आदेश को सही माना जाएगा।
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