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सीबीएसई की नोटिस-डमी एडमिशन दिया तो मान्यता खत्म

  रायपुर। सीबीएसई का 10-12 वीं में  डमी एडमिशन देने वाले स्कूलों  के विरुद्ध अभियान इस वर्ष भी जारी रहेगा। सीबीएसई ने सभी मान्यता प्राप्त स्...

 

रायपुर। सीबीएसई का 10-12 वीं में  डमी एडमिशन देने वाले स्कूलों  के विरुद्ध अभियान इस वर्ष भी जारी रहेगा। सीबीएसई ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को फिर नोटिस जारी किया है। 

केंद्रीय बोर्ड ने स्कूलों को चेताया कि विद्यार्थियों की फर्जी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाएगा और डमी स्कूल पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने पिछले महीने रायपुर के ऐसे ही दो स्कूल, न्यू राजेन्द्र नगर के द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल और वाइकॉन स्कूल विधानसभा रोड समेत देश भर में  20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। कुछ स्कूल 10-12 वीं में अध्ययन रत विद्यार्थियों को डमी एडमिशन  देकर बिना स्कूल आए सालभर सी उपस्थिति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। इसके बदले वे सालभर सी फीस और डोनेशन मिलाकर लाखों रूपए लेते हैं । इन स्कूलों का प्रदेश और देश के सभी नामी कोचिंग सेंटर्स के साथ सांठगांठ रहती है । इस प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चे नीट,जेईई, व्यापमं की परीक्षा दे सकते हैं।

सीबीएसई भुवनेश्वर जोन के डायरेक्टर ने  अपने अधिकार क्षेत्र वाले छतीसगढ़ में  संबद्ध स्कूलों के संचालक, प्राचार्यों को पत्र भेजकर कहा है कि ऐसी शिकायतें थीं कि सीबीएसई से संबद्ध कुछ स्कूल कक्षा 9 से 12वीं के लिए गैर-संबद्ध स्कूलों के उम्मीदवारों को प्रायोजित कर रहे थे, कि स्कूल बिना मंजूरी के एक से अधिक स्थानों पर चल रहे हैं। बोर्ड कि स्कूल उन छात्रों का पंजीकरण करें जो स्कूल में नियमित कक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं और अन्य संस्थानों में कोचिंग लेते हैं। ये सीबीएसई संबद्धता उपनियमों का उल्लंघन हैं।

इस संबंध में, यह निर्देश दिया गया  है कि संबद्धता नियमों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना संबद्ध स्कूलों के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक संबद्ध स्कूल के लिए बोर्ड के परीक्षा उपनियमों का यथोचित परिवर्तनों के साथ पालन करना अनिवार्य है। 

प्रत्येक संबद्ध स्कूल को बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के समय कक्षा 9 से 12वीं के संबंध में छात्रों की संख्या और उनके विवरण की एक सूची प्रस्तुत करनी होगी।कोई भी संबद्ध स्कूल ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं करेगा जो उसके रोल में नहीं हैं। कोई भी संबद्ध स्कूल उन अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं करेगा जो किसी असंबद्ध स्कूल/शाखा में नामांकित हैं। कोई भी संबद्ध स्कूल ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं करेगा जो बोर्ड में शामिल हैं, लेकिन नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं हुए हैं या बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।प्रत्येक सम्बद्ध विद्यालय सम्बद्धता/उन्नयन प्रदान करते समय उल्लेखित वर्ष से अपने वास्तविक एवं योग्य विद्यार्थियों को बोर्ड कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षाओं में नियमित रूप से बिना किसी रूकावट के प्रायोजित करेगा अथवा गैर-प्रायोजन के बारे में समय रहते लिखित रूप में कारण सहित सूचित करेगा।

बोर्ड से संबद्ध विद्यालय किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को नहीं भेजेंगे। यह केवल सीबीएसई की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को तैयार करेगा।

गौरतलब है कि सीबीएसई समय-समय पर स्कूलों की जांच करने और सीबीएसई के नियमों का पालन सुनिश्चित करने  औचक निरीक्षण करता रहता है। जो स्कूल संबद्धता और परीक्षा उपनियमों में निहित प्रावधानों और मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए, उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मान्यता रद्द कर दी गई। हाल ही में सीबीएसई ने देश भर में 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी थी और 03 स्कूलों को डाउनग्रेड कर दिया था, जो सीबीएसई के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए थे।

इसलिए, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के अधिकार क्षेत्र के तहत सीबीएसई से संबद्ध सभी संस्थानों/स्कूलों के प्रमुखों को सावधान किया जाता है और ऊपर दिए गए निर्देशों/निर्देशों की जांच करने और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त नियमों का पालन न करना सीबीएसई संबद्धता उपनियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जहां भी विशिष्ट उल्लंघन प्रकाश में लाए जाएंगे, गलती करने वाले स्कूल के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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