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हाईकोर्ट ने सरसीवा कार्यवाहक समिति को किया रद्द, नीतीश बंजारे पुनः बने नगर पंचायत अध्यक्ष

हाईकोर्ट ने सरसीवा कार्यवाहक समिति को रद्द करने का महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस समिति का गठन नई सरकार के आने के बाद नगर पंचायत के संचालन...



हाईकोर्ट ने सरसीवा कार्यवाहक समिति को रद्द करने का महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस समिति का गठन नई सरकार के आने के बाद नगर पंचायत के संचालन ले लिए किया गया था। जिसे ग्राम पंचायत सरसीवा के सरपंच नीतीश बंजारे व पंचों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका दायर किया था। यह चित्रण बिलाईगढ़ विकासखंड से जुड़ा हुआ हैं। जहां पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सरसीवा और ग्राम पंचायत पवनी को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था।

इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई तो नगर पंचायत के संचालन के लिए एक कार्यवाहक समिति का गठन किया गया। जो राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। इस समिति के गठन के खिलाफ सरसीवा के सरपंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने सबूत के आधार पर नियमानुसार फैसला सुनाया।और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कार्यवाहक समिति के गठन को रद्द करने का निर्णय लिया। सरपंच नीतीश बंजारे ने इस फैसले की सराहना की कहां यह फैसला सच्चाई की जीत है। लोकतंत्र की जीत है। हमारे सरसीवा के जनता पंच और क्षेत्र वासियों ने उम्मीद लगाई थी की फैसला सत्य को जीत दिलाएगा और वैसा ही हुआ । जनता के हित में फैसला आई है। सच्चाई की जीत हुई है। कहा कि यह फैसला छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और भविष्य में इस तरह के कोई भी गठन या समितियो पर प्रभाव डाल सकता है। इस फैसले के बाद नीतीश बंजारे पुनः सरसीवा नगर पंचायत अध्यक्ष बने ।

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